केंद्रीय बल की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी ममता सरकार,HC के आदेश को देगी चुनौती
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सभी जिलों में केंद्रीय बलों को तैनात करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं. नबान्न के एक सूत्र के मुताबिक, ‘ई-फाइलिंग’ करने का विचार चल रहा है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य निर्वाचन आयोग 48 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स तैनात करे. हालांकि आपको बता दें कि नबान्न को लगता है कि कानून के मुताबिक पंचायत चुनावों में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. राज्य चुनाव आयोग राज्य से यह जानने के लिए कहेगा कि कितने पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए कौन से सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए. दरअसल आपको बताते चलें कि राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने भले ही राज्य चुनाव आयोग को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया हो, लेकिन आयोग राज्य की मदद से ऐसा कर रहा है. नतीजतन, आयोग के लिए स्वतंत्र रूप से बलों की तैनाती की रूपरेखा तैयार करना संभव नहीं है.