लड़कियों को लेकर सख्त हुई योगी सरकार,कहा-बहन-बेटियों से छेड़छाड़ किया तो इंजाम होगा बहुत बुरा

 लड़कियों को लेकर सख्त हुई योगी सरकार,कहा-बहन-बेटियों से छेड़छाड़ किया तो इंजाम होगा बहुत बुरा
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में 343 करोड़ रुपये की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कानून और व्यवस्था के लिए एक मजबूत कानूनी प्रणाली के महत्व का जिक्र किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि किसी को भी व्यवस्था को बाधित करने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि कानून सुरक्षा के लिए है और अगर किसी ने बहन-बेटी को परेशान करने जैसा अपराध किया है, तो ‘यमराज’ अगले चौराहे पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा।

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मुख्यमंत्री योगी की यह टिप्पणी अंबेडकर नगर में छेड़छाड़ के दौरान दुपट्टा खींच लिए जाने से सड़क पर गिरी एक 11वीं की छात्रा की बाइक की चपेट में आने से हुई मौत के बाद आई है। यह वारदात पिछले शुक्रवार को हुई। इस मामले के तीन आरोपियों को शनिवार की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि रविवार को हिरासत से भागने और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश के बाद हुई मुठभेड़ में दो आरोपियों को गोली लगी है, जबकि एक का पैर टूट गया है। अंबेडकर नगर की घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कक्षा 11वीं की एक छात्रा एक अन्य छात्रा के साथ साइकिल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान बाइक पर सवार दो बदमाश आते हैं और पीछे की सीट पर बैठा एक युवक एक छात्रा का दुपट्टा खींच लेता है। संतुलन खोने की वजह से वह जमीन पर गिर जाती है और पीछे से आ रही दूसरी बाइक उसे कुचल देती है। अंबेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक अजीत सिन्हा ने रविवार को बताया, “यह घटना शुक्रवार को हुई थी। हमें पहले सूचना मिली थी कि लड़की की मौत दुर्घटना में हुई है। हालांकि, आगे की जांच में पता चला कि बदमाशों की ओर से उसका दुपट्टा खींचने से यह हादसा हुआ।” उन्होंने बताया, “इसके बाद हमने मामला दर्ज कर शनिवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहबाज और दुपट्टा खींचने वाले उसके भाई अरबाज के रूप में हुई। लड़की पर बाइक चढ़ाने वाले तीसरे आरोपी का नाम फैसल है।” सिन्हा ने बताया कि आरोपियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला) के साथ-साथ पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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