पटना HC से राहुल गांधी को अंतरिम राहत,MP-MLA कोर्ट में जारी सुनवाई पर लगाई रोक

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब कल पटना की निचली अदालत में राहुल पेश नहीं होंगे. हाई कोर्ट ने अब अगले महीने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है.वही बता दें कि बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की थी. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे. यहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था.वही दूसरी तरफ बता दें कि पंचायती राज दिवस पर रीवा में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त करने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं. सभी लोग देश के लिए और अपने इस लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं. हम सब का एक ही लक्ष्य है और वह है जनसेवा से राष्ट्रसेवा.वही दूसरी तरफ बता दें कि रीवा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत के गांवों की आर्थिक व्यवस्था को भी विकसित करना बेहद जरूरी है. हमारी सरकार इसी सोच के साथ देश की पंचायत व्यवस्था को लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रही है.
वही आपको बताते चले कि मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्थानीय निकायों को हस्तांतरण बढ़ा दिया है.वही आपकों मालूम हो कि पीएम मोदी के इस फैसले से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को कुल अनुदान 4.36 लाख करोड़ रुपये होगा, जो पिछले वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान से लगभग दोगुना है.वही आपकों जानकारी देते चले कि प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किए गए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के परिणामस्वरूप देश भर में ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण हुआ है. यह ग्राम पंचायतों की सभी डिजिटल जरूरतों के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करता है.