बिहार के बेरोजगारों को मिलेगा 2-2 लाख का अनुदान,जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ?

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बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बुधवार को कहा कि लघु उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान छह हजार रुपये से कम मासिक आय वाले करीब 60,000 लोगों को अनुदान के तौर पर दो लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है।लघु उद्यमी योजना के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मिश्र ने कहा कि इस योजना के तहत 2024-25 के दौरान छह हजार रुपये से कम मासिक आय वाले करीब 60,000 लोगों को दो लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वे लोग उठा सकते हैं जो राज्य सरकार द्वारा कराए गए जाति आधारित गणना में 6,000 रूपये तक मासिक आय के तौर चिन्हित किए गए है।मंत्री मिश्र ने कहा कि यह योजना राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने और बेरोजगारी दर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

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उन्होंने कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है. हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाए और अपने पैरों पर खड़ा हो सके।उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से संबंधित हो, आवेदन कर सकता है. मिश्र ने कहा कि 19 फरवरी से पोर्टल शुरू हो गया है. इस पोर्टल के माध्यम से अंतिम तिथि पांच मार्च तक इच्छुक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष तक है, आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।

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