जातिगत गणना पर पटना हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई

 जातिगत गणना पर पटना हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई
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पटना हाइकोर्ट में जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई अधूरी रही। सुनवाई बुधवार को भी होगी। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ इसपर सुनवाई कर रही है। आवेदक के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने मंगलवार को कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार दो चरणों में जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है। सर्वेक्षण कराने का अधिकार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह काम जनगणना कानून के तहत केंद्र सरकार का है। caste based survey 1673011020 1उनका कहना था कि राज्य सरकार असंवैधानिक और समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। वही दूसरी तरफ बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले पर पटना हाईकोर्ट में अब अगले साल 12 जनवरी को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। इस मामले में अगले आदेश तक निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक भी जारी रहेगी। derailment nitish kumar condoles deaths announces rs 2 lakh eachगौरतलब है कि पटना सिविल कोर्ट ने 12 अप्रैल को मोदी उपनाम मामलें में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश की वैधता को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।

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