बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव पर भड़के जाप चीफ पप्पू यादव,कहा-बिहारियों को मिले 80% आरक्षण

बिहार में शिक्षा भर्ती नियमावली में बदलाव को लेकर छात्रों से लेकर सियासी हलकों में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। जहां बीजेपी पहले ही नीतीश सरकार पर बार-बार शिक्षक भर्ती की नियमावली बदलने पर सवाल उठा रही है। तो वहीं अब ज अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव करने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि शिक्षक भर्ती में बाहर के लोगों को 10 से 20% आरक्षण दिया जाए, जबकि 80% बिहार के लोगों के लिए रखिए। वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर बिहार शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ हैं।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए।शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी के बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है।
अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे।यूपी, झारखंड समेत आसपास के राज्यों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का मौका • मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगाई है।