राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा विपक्ष,क्या विपक्ष के इस प्रस्ताव से कुर्सी से हट पाएंगे धनखड़?

क्या राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है अगर हां तो कैसे? राज्यसभा में मचे सियासी घमासान और विपक्ष के प्रस्ताव लाने की चर्चा के बीच यह सवाल सभी के मन में उठ रहा है. सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं. देश में पहली बार सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है.कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव तैयार भी कर लिया है. कहा जा रहा है कि खुद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे हैं. धनखड़ के खिलाफ विपक्ष इसी सत्र में प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही समय से 3 दिन पहले ही खत्म हो गई।जगदीप धनखड़ के खिलाफ यह प्रस्ताव अब शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के इस प्रस्ताव से धनखड़ कुर्सी से हट पाएंगे?

जगदीप धनखड़ मामले के बाद यही सवाल उठ रहा है कि क्या राज्यसभा के सभापति को हटाया जा सकता है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सभापति भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं।सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक सभापति को राज्यसभा में प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है. इसके लिए 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना जरूरी है. उसके बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।यह प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव होता है और इसे राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से सचिवालय को भेजा जाता है।