बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भड़की सुप्रीम कोर्ट,10–10 लाख रुपये हर्जाने का भुगतान करने का दिया आदेश

देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. इस कार्रवाई को लेकर सबकी अलग-अलग राय हैं, लेकिन कोर्ट इसको लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है. कोर्ट लगातार इस तरह की कार्रवाई की निंदा और अधिकारियों को फटकार लगा रहा है. इसके साथ ही कई मामलों में मुआवजा देने का फैसला भी सुना रहा है. ऐसे ही एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है।प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है.

राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज होती है. उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है. इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पांचों पीड़ितों को 10 – 10 लाख रुपये हर्जाने का भुगतान करें. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी गलत बताया है और उसकी निंंदा की है।सीएम योगी ने भी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि बुलडोजर कार्रवाई कोई उपलब्धि नहीं है. ये यहां की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को उचित लगा वो हमने किया।