सपा नेता आजम खांने मांगा ए कैटेगरी का कारागार,यूपी सरकार पूरी करेगी मांग?

 सपा नेता आजम खांने मांगा ए कैटेगरी का कारागार,यूपी सरकार पूरी करेगी मांग?
Sharing Is Caring:

सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा हुई है। आजम खां ने कोर्ट से ए कैटेगरी की जेल की मांग की है, जबकि रामपुर जेल बी कैटेगरी में आती है। सोमवार रात आजम ने घर से कंबल की मांग की। जब जेल प्रशासन ने उनसे मना किया तो आजम खां नाराज हो गए।जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने घर से कंबल की मांग की थी। परिवार के लोग उन्हें रात में कंबल देने भी पहुंचे, लेकिन जेल नियमों के अनुसार उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि रामपुर जेल बी कैटेगरी की है।आजम को सोमवार को जेल में बना खाना दिया गया। मंगलवार को भी उन्हें जेल में बना ही खाना दिया गया। उन्होंने खाना खाया।

1000626255

उधर, जेल सूत्रों के अनुसार आजम ने जेल स्टाफ से घर के कंबलों की मांग की थी। मना करने के दौरान आजम जेल स्टाफ पर नाराज भी हुए। आजम बैरक नंबर एक में बंद हैं।रामपुर जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में सुरक्षा का हवाला दिया गया है। साथ ही राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए उच्च मानकों की बैरक न होने की बात भी कही गई है। अब कोर्ट को तय करना है कि आजम और अब्दुल्ला आजम रामपुर जेल में रहेंगे या दूसरी जेल में शिफ्ट होंगे।सोमवार को आजम ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें ए कैटेगरी की जेल में बेटे अब्दुल्ला के साथ रखा जाए। साथ ही सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि रात के समय उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट न किया जाए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने दोनों को रामपुर जेल में रहने देने की मांग की थी। इस मामले में कोर्ट ने जिला और जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी।जेल प्रशासन ने रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी है। रिपोर्ट में सुरक्षा का हवाला देते हुए आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का निवेदन किया है। कहा गया है कि राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए उनके पास जेल में कोई सुरक्षित बैरक नहीं है। जेल की व्यवस्था भी एसी नहीं है। जेल में उच्च मानकों की बैरक नहीं है। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि जेल बी कैटेगरी की है। कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट को रिपोर्ट भेज दी गई है।मंगलवार को आजम खां और अब्दुल्ला से उनका बेटा अदीब आजम, बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सतनाम सिंह मटू मिलने गए। अदीब आजम ने जेल प्रशासन पर पिता से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया है।उन्होंने कहा कि वह पिता आजम खां और अब्दुल्ला से मिलने के लिए जेल में गए थे। सुबह से ही उन्होंने नंबर लगाया था। कहा कि जेल प्रशासन ने उन्हें पिता से नहीं मिलने दिया। कहा कि वह सिर्फ भाई अब्दुल्ला से ही मिल पाए। कहा कि जेल प्रशासन पिता से मिलने नहीं दे रहा है।दो पैन कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया है।वर्ष 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस थाने में दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री आजम खां भी आरोपी बनाए गए। सोमवार को मामले में फैसला सुनाया गया। इसके लिए सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कोर्ट पहुंचे। शहर विधायक आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज शोभित बंसल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए थे। इससे उन्होंने लाभ भी लिया। कोर्ट ने इस मामले में अब्दुल्ला आजम व उनके पिता आजम खां को दोषी मानते हुए दोनों को सात-सात साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को हिरासत में ले लिया गया। करीब तीन घंटे की हिरासत के बाद दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भेज दिया गया।दरअसल यह मामला 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। इस चुनाव में सपा की ओर से स्वार सीट पर सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां को चुनाव मैदान में उतारा था। आरोप है कि नामांकन के दौरान अब्दु्ल्ला ने जो प्रमाण पत्र लगाए थे, उनमें जन्म प्रमाणपत्र के साथ ही पैन कार्ड भी लगाया था। दोनों ही प्रमाणपत्रों में अब्दुल्ला ने ज्यादा उम्र का प्रमाण पत्र लगाया था।दो पैन कार्ड से पहले सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट 18 अक्तूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम के साथ ही उनके पिता आजम खां व मां डॉ. तजीन फात्मा को सात-सात साल की कैद व 50:50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में फिलहाल हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है।

Comments
Sharing Is Caring:

Related post