सुप्रीम कोर्ट से यूट्यूबर मनीष कश्यप को झटका,केस क्लब करने की याचिका खारिज
मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का झूठा वीडिया शोसल मीडिया पर शेयर करने का आरोपी मनीष कश्यप की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है. मनीष कश्यप ने अपने खिलाफ चल रहे सभी मामलों को क्लब करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मनीष कश्यप की NSA रद्द करने वाली याचिका भी खारिज हो गई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मनीष कश्यप की बेल की याचिका को भी खारिज कर दिया। और यूट्यूबर को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूटूबर मनीष कश्यप को फटकार लगाते हुए कहा है कि शांत राज्य में आप अशांति नही फैला सकते है।दरअसल बता दें कि इस मामले में मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.हालांकि आपकों जानकारी देते चले कि इस मामलों में जब जांच शुरू हुई तो मनीष कश्यप बिहार से फरार हो गया था. इस दौरान वह जेल जाने और वहां से निकलने के बाद सरकार गिरा देने की धमकी दे रहा था. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी.इसके बाद जब 16 मार्च को बेतिया में पुलिस ने उसके घर पर कुर्की जब्ती शुरू की तो मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था.