मानहानि केस में राहुल की अर्जी खारिज,सजा पर निचली अदालत का फैसला बरकरार,अब HC का रुख देखेंगे राहुल

 मानहानि केस में राहुल की अर्जी खारिज,सजा पर निचली अदालत का फैसला बरकरार,अब HC का रुख देखेंगे राहुल
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘मोदी’ सरनेम केस में दायर अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है.वही बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मानहानि केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.लेकिन सूरत सेशन कोर्ट ने उनके द्वारा दी गई दलील को खारिज कर दिया है।इस दौरान सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसला को बरकरार रखा है, जहां वह ‘मोदी’ सरनेम केस में दोषी करार दिए गए थे. राहुल गांधी को दो साल की सजा भी सुनाई गई थी. congress leader rahul gandhi to meet nsui members in chanchalguda jail in telangana amid white chall 1651803987इसके अगले दिन ही वह संसद से अयोग्य करार दे दिए गए थे. सोशम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब राहुल गांधी अहमदाबाद हाई कोर्ट जाएंगे.दरअसल बता दें कि काग्रेस नेता ने तीन अप्रैल को सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.ऐसे में राहुल के वकील ने दो एप्लिकेशन फाइल किया था.दरअसल पहला एप्लिकेशन सजा पर रोक लगाने के लिए जबकि दूसरा एप्लिकेशन कन्विक्शन पर स्टे लगाने के लिए था.rahul gandhi delhi policeकांग्रेस नेता राहुल गांधी के तेवर ढीले नहीं हुए हैं. उनका केंद्र पर हमला लगातार जारी है.वही आपको जानकारी देते चले कि आगे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एयरपोर्ट सेठ के, पोर्ट सेठ के, बिजली सेठ की, कोयला सेठ का, सड़कें सेठ की, खदानें सेठ की, ज़मीन सेठ की, आसमान सेठ का सेठ किसका? सेठ ‘साहेब’ का!

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