सीएम नीतीश ने शिक्षकों को दिया धोखा,टीईटी-एसटीईटी की उम्मीदों पर फेरा पानी-बीजेपी

बिहार में नीतीश सरकार ने शिक्षकों की बहाली के नई शिक्षक नियमावली की घोषणा कर दी है। लेकिन घोषणा के तत्काल बाद इसका विरोध शुरू हो गया। नियोजित शिक्षकों के सभी संगठनों ने आन्दोलन का ऐलान कर दिया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। शिक्षकों के पक्ष में विपक्षी बीजेपी उतर ग है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के बाद पार्टी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है।वही बता दें कि भाजपा विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा है कि नई शिक्षक नियमावली पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के साथ धोखा और टी ई टी और एस टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए छलावा है । पूर्व से कार्यरत शिक्षक सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि नई नियमावली के साथ हीं उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। सत्तारूढ़ दल द्वारा समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन देने को लेकर जो चुनावी वायदे किये थे उसे गया है।वही आपकों बतातें चले कि बिहार सरकार ने कल समय के अनुरूप महंगाई भत्ता बढ़ाने का आज फैसला लिया था।इसके साथ ही लगे हाथ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के DA में 4% की बढ़ोतरी करते हुए बिहार सरकार ने यह एक बड़ा सौगात दिया था।आपको जानकारी के लिए बताते चले की सरकार की तरफ से हरेक वर्ष 2 बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करते हुए तमाम कर्मचारियों को एक सौगात दी जाती है।वहीं कुछ हीं दिन पहले केंद्र की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के DA में 4% की बढ़ोतरी किया था।केंद्र सरकार के जैसा हीं हरेक राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है।नियम के तहत बिहार सरकार ने भी कल यह फैसला लिया।बिहार सरकार के तरफ से कैबिनेट के बैठक मे इसकी मंजूरी दी गई।
दूसरी तरफ बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की नयी नियमावली में नियोजित शिक्षकों का प्रावधान खत्म करते हुए बड़ा निर्णय लिया था।इसके साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि प्रदेश में अब नियमित टीचर्स की बहाली होते रहेगी।वहीं इस निर्णय और बदलाव के बाद अब राज्य सरकार सीधे तौर पर बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति कर पाएगी। यानि की पंचायत से लेकर नगर निकायों द्वारा शिक्षकों की बहाली का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया।बिहार राज्य में काम कर रहे शिक्षकों को नियमित वेतन,भत्ते मिलेंगी।बिहार सरकार ने पहले से नियुक्त नियोजित शिक्षकों को भी मौका दिया है।बिहार सरकार के नए प्रावधान के तहत अब नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा होगी जिसे पास कर नियोजित से नियमित शिक्षक बन सकते है।बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के जरिये करने का फैसला लिया है।वहीं दूसरी तरफ नयी नियुक्ति नियम के तहत महिलाओं को 50 परसेंट का आरक्षण देने का ऐलान किया है।साथ ही साथ अब शिक्षकों को ट्रांसफर की भी सुविधा मिलेगी।इस नए प्रावधान के तहत अब शिक्षकों को एक विशेष लाभ हमेशा के लिए मिलेगा।