राजीव नगर के बाशिंदों की बड़ी जीत,पटना HC ने बुलडोजर एक्शन को बताया गलत,नीतीश सरकार को जुर्माना देने का मिला आदेश

 राजीव नगर के बाशिंदों की बड़ी जीत,पटना HC ने बुलडोजर एक्शन को बताया गलत,नीतीश सरकार को जुर्माना देने का मिला आदेश
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बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने गलत माना है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पिछले साल राजीव नगर और नेपाली नगर में जिला प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई गैरकानूनी थी। अदालत ने मुख्य सचिव को 6 सप्ताह के भीतर इस मामले की जांच करके दोषियों के बारे में कोर्ट को जानकारी देने का आदेश दिया है। शीर्षक रहित डिज़ाइन 2022 07 06T182821.712साथ ही नीतीश सरकार से कहा है कि जिन लोगों के घरों को प्रशासन ने ढहाया था, उन्हें 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर मामले में फैसला सुनाते हुए गुरुवार को कहा कि स्थानीय लोगों को अदालत में केस दायर करने का अधिकार है। राज्य सरकार ने दीघा कानून का पालन नहीं किया है। स्कीम 2010 को लागू नहीं किया गया। 400 एकड़ जमीन पर भी यह स्कीम लागू होती है। अदाल कहा कि राजीव नगर में घरों को ध्वस्त करना कानूनन गलत है।patna highcourt hearing on rajiv nagar bulldozer action ordered to maintain status quo electricity a 1657104975 बगैर किसी को नोटिस दिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एक ओर वहां रहने वालों को सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई, वहीं दूसरी ओर कब्जे को अवैध बता खाली कराने की कार्रवाई की गई। सरकार दीघा स्कीम को लागू करें। सभी को रहने का अधिकार है। संविधान सभी नागरिकों को शांति से रहने का अधिकार देता है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से कोर्ट के द्वारा झटका लगा है।

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