ओबीसी आरक्षण पर आया बड़ा अपडेट,8 लाख से अधिक कमाने वालों को नहीं मिलेगा लाभ

 ओबीसी आरक्षण पर आया बड़ा अपडेट,8 लाख से अधिक कमाने वालों को नहीं मिलेगा लाभ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को लेकर आयोजित मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि आज देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अमीरों को छोड़कर समाज के हर वर्ग को सरकार ने आरक्षण दिया है. पहली बार मोदी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है.सम्राट चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी वर्ग की चिंता की है. केंद्र की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया. सबसे महत्वपूर्ण है कि अब इस देश में कोई अरक्षण के बिना नहीं है. जो अमीर है, वही बचा है.

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चाहे वह ओबीसी हो, उच्च जाति के लोग हो. हिंदू हो मुसलमान हो, कोई बिना आरक्षण के नहीं बचा है.मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि ओबीसी में जो 8 लाख से अधिक कमाता है, उसे आरक्षण नहीं मिलेगा. वहीं, सवर्ण जाति में भी जो 8 लाख से अधिक कमाएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा.सीएम ने कहा कि कल तक तो सवर्ण समाज के लोग इस देश में प्रधानमंत्री बनते थे, पहली बार ओबीसी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो सवर्ण समाज को भी 10 प्रतिशत आरक्षण अगर किसी नेता ने दिया तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया.दरअसल, बिहार में ओबीसी और ईबीसी आरक्षण का लाभ लेने के लिए ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण किया गया है. जिसके तहत 8 लाख रुपये से अधिक सालाना आय वाले परिवार को ‘संपन्न’ यानी ‘क्रीमी लेयर’ माना जाता है, इससे कम आय वाले परिवार ‘नॉन क्रीमी लेयर’ में आते हैं. ‘नॉन क्रीमी लेयर’ को ही राज्य की आरक्षण नीति का पूरा लाभ मिलता है.

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