शिक्षा विभाग के कर्मचारी जींस और टी-शर्ट में नहीं आ सकते कार्यालय,आदेश जारी

शिक्षा विभाग के कर्मचारी अब जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आ सकते हैं. राज्य शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों से कहा कि वह कार्यालय में जींस और टी-शर्ट जैसे आरामदायक कपड़े न पहनें क्योंकि मौजूदा चलन कार्यस्थलों की संस्कृति के खिलाफ है. इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सभी कार्यालयों को आदेश जारी कर दिए गए हैं.एजुकेशन डिपार्टमेंट के निदेशक ने बुधवार को जारी एक आदेश में कर्मचारियों के टी-शर्ट और जींस पहनकर कार्याल में आने पर आपत्ति जताई है. यह देखा गया है कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पोशाक पहनकर कार्यालय आ रहे हैं, जो कार्यालय संस्कृति के विपरीत है. कार्यालय में अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों द्वारा कैजुअल कपड़े पहनना कार्यालय की कार्य संस्कृति के विरुद्ध है. वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर बिहार शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी हैं।नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए।शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी के बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है।
अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे।यूपी, झारखंड समेत आसपास के राज्यों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगाई है।