श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार,ईदगाह सर्वे पर रोक नहीं

 श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया इनकार,ईदगाह सर्वे पर रोक नहीं
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में फिलहाल दख़ल देने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने मस्ज़िद पक्ष की वह याचिका है जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है. वह इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा. फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है.वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर की तरह मथुरा के ईदगाग परिसर का सर्वे करने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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दरअसल, बीते दिन गुरुवार (14 दिसंबर) को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह परिसर में सर्वे करने की मंजूरी दे दी. इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जानकारी देते हुए कहा था, “एडवोकेट और कमिश्नर की ओर से सर्वे को मंजूरी मिल गई है. अगली सुनवाई 18 दिसंबर को की जाएगी. इस सुनवाई में सर्वे कौन करेगा और इसकी रिपोर्ट कब तक दाखिल की जाएगी जैसी शर्तों पर फैसला सुनाएगा.”समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वकील विष्णु जैन ने बताया, “हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि ईदगाह परिसर में एक कमल की आकृति का पिलर और उस शेषनाग की फोटो है जिसने जन्म की रात भगवान श्रीकृष्ण की रक्षा की थी. खंभे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक भी हैं.” इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करा लिए थे. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वे किया जाए और इसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश के साथ ही एक विशेष आयोग का गठन किया जाए।

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