राजस्थान में उपमुख्यमंत्री पद को लेकर हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका,अब हटाए जाएंगे दोनों डिप्टी सीएम!
राजस्थान में सरकार बने अभी चंद रोज ही हुए हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दोनों उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा की नियुक्ति को गलत बताया जा रहा है. इसके लिए एक वकील ने दोनों की नियुक्ति को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें वकील का आरोप है कि दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा को दिलाई गई शपथ असंवैधानिक है.वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने अपनी याचिका में कहा है कि उपमुख्यमंत्री को संविधान में मान्यता नहीं दी गई है, लिहाजा इसे फौरन रद्द किया जाए. वकील सोलंकी का कहना है कि उपमुख्यमंत्री पद का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है और ये असंवैधानिक है।
वकील ने मांग की कि राज्य सरकार को इन दोनों नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश दिया जाए.शुक्रवार 15 दिसंबर को राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था. जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही दोनों दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की थी. इसके साथ ही बीजेपी शासित कुछ राज्यों के सीएम भी शामिल हुए थे. जिनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ही मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव यादव शामिल हैं. राजस्थान में 200 में 199 सीटों पर मतदान हुआ था. प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर थी. इस चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज कर शानदार जीत दर्ज करी. वहीं कांग्रेस को 69 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा. 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद से तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा की वहीं राज्य में पहली बार दो उपमुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान किया गया था।