अपने संविधान में नेपाल करेगी संशोधन,जानिए किस कानून में होने जा रहा है बड़ा बदलाव?
नेपाल में पहली बार किसी अपराध के लिए सजा ए मौत देने पर विचार किया जा रहा है. सोमवार को नेपाली संसद में सत्ताधारी पार्टी के कई महिला सांसदों ने सरकार से कहा कि रेप के लिए सजा ए मौत का प्रावधान हो, तभी नेपाल में महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी. नेपाल में किसी भी अपराध में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है.ई-कांतिपुर के मुताबिक महिला सांसदों ने कहा कि अपराधी इसके कारण महिलाओं को नोच रहे हैं. महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं. इस पर तुरंत विचार की जरूरत है. कई विपक्षी सांसदों ने भी रेप मामले में सजा ए मौत के प्रावधान का समर्थन किया.नेपाल में यौन शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. नेपाल सरकार के मुताबिक, साल 2024 में रेप के 2,253 मामले सामने आए. 2023 में 2,500 से ज्यादा केस दर्ज हुए थे. यानी हर दिन नेपाल में यौन शोषण के करीब 7 मामले सामने आ रहे हैं.नेपाल पुलिस के मुताबिक, 2023-24 में रेप की कोशिश के 500 मामले दर्ज किए गए. पिछले एक दशक में रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है.

महिला सांसदों ने नेशनल असेंबली में इसे चिंताजनक स्थिति बताया.नेपाल में किसी भी मामले में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के मुताबिक सरकार किसी भी अपराध के मामले में मौत की सजा नहीं सुना सकती है. नेपाल में अपराध के मामले में अधिकतम सजा की व्यवस्था है. अब इसमें बदलाव की मांग की जा रही है.अगर इसे बदला जाता है तो नेपाल की बालेन शाह सरकार को संविधान में बदलाव करना होगा. इसके लिए 2 तिहाई मतों की जरूरत होगी. सरकार के पास फिलहाल 2 तिहाई बहुमत नहीं है. उसे विपक्षी पार्टियों का समर्थन लेना होगा.
