जीएसटी के दायरे में शामिल होगा प्राकृतिक गैस,जल्द हीं सस्ता होगी नेचुरल गैस!

वित्त मंत्रालय वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की स्थिर कीमतों के बीच पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगाए जाने वाले अप्रत्याशित कर का मूल्यांकन कर रहा है. साथ ही प्राकृतिक गैस को भी वस्तु और सेवा कर (GST) के दायरे में लाया जा रहा है. यह डेवलपमेंट विंडफॉल टैक्स को खत्म करने के लिए तेल मंत्रालय के अनुरोध के बाद हुआ है।इस संबंध में एक सरकारी अधिकारी ने मीडिया से कहा, “विंडफॉल टैक्स पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, फिर भी एक विचार यह है कि इसे जीरो रखा जाए, जबकि सरकार चाहे तो इसे बढ़ाने का प्रावधान भी रखा जा सकता है.”

अधिकारी ने कहा कि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों के पूर्वानुमानों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा।गौरतलब है कि भारत ने जुलाई 2022 में क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर पर अप्रत्याशित लाभ कर लागू किया और इस टैक्स को गैसोलीन, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात तक बढ़ा दिया।वित्त मंत्रालय को तेल मंत्रालय से प्राकृतिक गैस को जीएसटी में शामिल करने का औपचारिक अनुरोध भी मिला है. इसका प्रस्ताव विंडफॉल टैक्स के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था जीएसटी परिषद के सामने रखा जा सकता है।