इमरान खान को 3 साल की सजा,अरेस्ट वारंट जारी,नहीं लड़ेंगे 5 साल तक चुनाव

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान के खिलाफ तोशाखाना मामले में लगे आरोपों को सही पाया. इस तरह कोर्ट ने इमरान को तीन साल की सजा सुनाई. अदालत की तरफ से इमरान खान के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है.
इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण ‘जानबूझकर छिपाने’ का आरोप लगा था. कोर्ट में आरोप साबित होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
Comments