अपने आधार कार्ड को जल्द करा लें अपडेट,नहीं तो बैंक खाते से लेकर सब कुछ हो जाएगा डीएक्टिवेट

 अपने आधार कार्ड को जल्द करा लें अपडेट,नहीं तो बैंक खाते से लेकर सब कुछ हो जाएगा डीएक्टिवेट
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अगर आपका आधार कार्ड बने दस साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, तो आधार जरूर अपडेट करा लें. क्योंकि, सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, दस साल या उससे ज्यादा पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य है. अपडेट ना कराने की स्थिति में आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है. लोगों से अपील की जा रही है कि जिन्होंने दस साल के अंदर एक बार भी अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, वे अपना आधार कार्ड अपडेट जरूर करा लें।धनबाद के यूआईडी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि आधार कार्ड से लोगों के बैंक में भी खाते लिंक होते हैं. आधार डीएक्टिवेट होने से उनके खातों पर असर पड़ सकता है. क्योंकि बैंक में भी बायोमेट्रिक की जरूरत होती है और जब आधार डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो दिक्कत होगी.

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सिर्फ बैंक में ही नहीं, बल्कि आधार से जुड़े सभी दस्तावेजों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।यूआईडी अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने दस साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था, वे अपना बायोमेट्रिक, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लेकर आधार केंद्र पहुंचें और उसे अपडेट करवा लें, ताकि भविष्य में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. बायोमेट्रिक के अंतर्गत, आधार कार्ड अपडेट में फिंगरप्रिंट, आंखों के रेटिना की स्कैनिंग और फोटो शामिल हैं. आधार कार्ड अपडेट में एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ जरूरी है।यूआईडी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने दस साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था और फिर मोबाइल नंबर, फोटो या नाम में गलती के कारण उसे अपडेट करवाया है, उन्हें अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना अनिवार्य नहीं है. क्योंकि जब वे आधार में सुधार करवाते हैं, तो उस समय आधार कार्ड अपने आप अपडेट हो जाता है।यूआईडी अधिकारी ने बताया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अपना आधार कार्ड बनवाने आते हैं. उनका वेरिफिकेशन प्रखंड स्तर पर होता है. वेरिफिकेशन के बाद ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का आधार कार्ड बनता है. पूरी तरह से वेरिफिकेशन के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स रीजनल ऑफिस और फिर दिल्ली हेड ऑफिस पहुंचते हैं. उसके बाद उनका आधार कार्ड जारी किया जाता है।वहीं उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी कार्यालय से बनता है. मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के साथ ही मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड स्वतः डीएक्टिवेट हो जाता है।उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति आधार बनवा सकता है. ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो किसी खास जिले में है, वह वहीं आधार बनवा या अपडेट करा सकता है।

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