दिल्ली में अब चल सकेंगी BS-6 डीजल गाड़ियां,SC के आदेश के बाद सरकार ने दी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी

अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में BS-6 वाली डीजल गाडियां चल सकेंगी. वही बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते G-20 समिट के लिए दिल्ली सरकार ने BS-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है. हालांकि, G-20 से जुड़े उद्देश्यों के लिए ही दिल्ली में BS-6 डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. विदेश मंत्रालय, एंबेसी या G-20 समिट के कार्यों से जुड़े अन्य मंत्रालयों या अथॉरिटी के लिए ही BS-6 डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी मिल सकेगी.वही आपको बताते चलें कि साल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में 2000 CC से ज्यादा क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी थी. 2015 में आए NGT के उस आदेश के बाद से ही दिल्ली में इन डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद है. हालांकि, दिल्ली में ऑल इंडिया परमिट पर इनका रजिस्ट्रेशन होता है. लेकिन दिल्ली में उन गाड़ियों को चलाने की मंजूरी नहीं है.बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए बीएस-6 डीजल गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है.
दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बीएस-6 वाहनों के बिक्री पर भी रोक लगाई हुई है. दिल्ली के आम लोग बीएस-6 डीजल की गाड़ियां खरीदना तो क्या रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा सकते हैं.