आजम खान को मिली बड़ी राहत,चुनाव से पहले आ जाएंगे बाहर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है. उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान की चार जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तीन मामलों में उन्हें जमानत दे दी है, जबकि एक मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।दरअसल, आजम खान के खिलाफ चार मामले स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन थे. इनमें से दो मामले हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण से जुड़े थे, एक मामला शत्रु संपत्ति से जुड़ा था और चौथा मामला गवाह को धमकाने और साजिश रचने से संबंधित था।

सुनवाई में कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े दोनों मामलों और शत्रु संपत्ति केस में जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. लेकिन गवाह को धमकाने के आरोप वाले मामले में कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया।इस फैसले के बाद आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कोर्ट के आदेश की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मोहम्मद आजम खान साहब की स्पेशल एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार बेल पेंडिंग थीं. आज सुनवाई के बाद आर्डर रिजर्व था. उसमें से तीन बेल कोर्ट ने मंजूर कर दी हैं — दो हेट स्पीच के मामले और एक शत्रु संपत्ति से जुड़ा मामला. एक बेल खारिज हुई है, जो गवाह को धमकाने की साजिश से संबंधित है. इस खारिज बेल के खिलाफ अब हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे।