BSF कांस्टेबल भर्ती नियमों में हुआ बदलाव,अग्निवीरों को मिलेगी 50% आरक्षण

 BSF कांस्टेबल भर्ती नियमों में हुआ बदलाव,अग्निवीरों को मिलेगी 50% आरक्षण
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केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों में करियर की संभावनाओं को और मजबूत करते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती प्रक्रिया में अहम संशोधन किया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, अब BSF में कांस्टेबल लेवल की डायरेक्ट भर्ती की 50 प्रतिशत सीटें पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के लिए आरक्षित होंगी. यह फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को एक स्थायी और सुरक्षित करियर देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए केवल 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव था, लेकिन नए संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि हर भर्ती वर्ष में कांस्टेबल पदों की आधी सीटें उन युवाओं को मिलेंगी, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में चार साल की सेवा पूरी की है. इससे हजारों पूर्व अग्निवीरों को रोजगार का बड़ा अवसर मिलेगा.नई भर्ती व्यवस्था के तहत सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई है.

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वहीं, पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी. पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम 5 वर्ष और बाद के बैच के अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की आयु में छूट मिलेगी. इससे अग्निवीर सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए भर्ती में बाधाएं कम होंगी।गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार BSF कांस्टेबल भर्ती में 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10% सीटें पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए और 3% तक सीटें BSF के कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के समायोजन के लिए आरक्षित रहेंगी. इस तरह भर्ती प्रक्रिया में सभी अनुभवी कैटेगरी को संतुलित रूप से शामिल किया गया है।भर्ती नियमों में एक और अहम बदलाव यह है कि पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से पूरी तरह छूट दी जाएगी. चूंकि ये युवा पहले ही सेना में कठोर प्रशिक्षण से गुजर चुके होते हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें दोबारा शारीरिक परीक्षण से मुक्त रखने का फैसला किया है.BSF कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है. वहीं, पूर्व सैनिकों के लिए सेना की समकक्ष योग्यता को भी मान्यता दी जाएगी, जिससे उन्हें आवेदन में किसी तरह की परेशानी न हो.नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में 50 प्रतिशत सीटों पर केवल पूर्व अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिसे संबंधित नोडल फोर्स द्वारा कराया जाएगा. दूसरे चरण में बाकी 47 प्रतिशत सीटों (जिसमें 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक शामिल हैं) पर भर्ती स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) के माध्यम से की जाएगी. अगर पहले चरण में कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें भी दूसरे चरण में भरा जाएगा।महिला उम्मीदवारों के लिए अलग से निश्चित प्रतिशत तय नहीं किया गया है. उनकी सीटें हर साल BSF के महानिदेशक (DG BSF) द्वारा कार्यात्मक जरूरतों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी.गृह मंत्रालय का यह फैसला अग्निपथ योजना को मजबूत करने वाला माना जा रहा है. इससे युवाओं को यह भरोसा मिलेगा कि चार साल की सेवा के बाद उनके पास CAPFs और असम राइफल्स में स्थायी नौकरी का विकल्प मौजूद है. साथ ही, केंद्रीय सुरक्षा बलों को पहले से प्रशिक्षित, अनुशासित और अनुभवी जवान मिलेंगे.अग्निपथ योजना की शुरुआत सरकार ने जून 2022 में की थी. इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष की उम्र के युवाओं को थल सेना, वायु सेना और नौसेना में चार साल के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है. इस अवधि के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखा जाता है, जबकि 75 प्रतिशत अग्निवीर सेवा से बाहर हो जाते हैं.

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