लद्दाख में लागू हुआ नई डोमिसाइल नीति,लोकल लोगों को मिलेगी 85 फीसदी नौकरियां

केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नई आरक्षण और डोमिसाइल नीतियों की घोषणा की है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और विकास में बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही लद्दाख की संस्कृति, भाषा और जमीन की हिफाजत के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। नई नीतियों के तहत लद्दाख में 85 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (Ladakh Autonomous Hill Development Councils) में एक-तिहाई सीटें औरतों के लिए रिजर्व की जाएंगी। नई नीतियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10 फीसदी आरक्षण को बरकरार रखा गया है।नए नियमों के मुताबिक, जो लोग लद्दाख में 15 साल से रह रहे हैं या जिन्होंने सात साल तक वहां पढ़ाई की और 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी, वे लद्दाख के डोमिसाइल माने जाएंगे।

इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में काम करने वाले लोग, जिन्होंने लद्दाख में 10 साल तक सेवा दी हो, उनके बच्चे भी डोमिसाइल के लिए पात्र होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल लद्दाख में सरकारी नौकरियों के लिए होगा, जैसा कि लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट (संशोधन) रेगुलेशन, 2025 में बताया गया है।पिछले साल अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शम, नुब्रा और चांगथांग बनाए थे। ये कदम लद्दाख में विकास को तेज करने और प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए उठाया गया था। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसे सीधे गृह मंत्रालय के तहत प्रशासित किया जाता है। लद्दाख में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजी का इस्तेमाल सभी सरकारी कामकाज में पहले की तरह जारी रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने लद्दाख की अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे शिना (दर्दी), ब्रोकस्कट (दर्दी), बाल्टी और लद्दाखी को बढ़ावा देने के लिए खास कोशिशों का ऐलान किया है।