धार्मिक स्थल पर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा लाउडस्पीकर,सरकार ने जारी किया आदेश.

 धार्मिक स्थल पर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा लाउडस्पीकर,सरकार ने जारी किया आदेश.
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दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा। किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा। सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा।निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज़ निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए।इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गय।

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रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया।साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40DB ध्वनि का पैमाना तय किया गय।दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें। जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें और अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

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