शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए,संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी निर्देश

 शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए,संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दी निर्देश
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उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट को अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में कोई भी एक्शन ने ले, जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है. जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल जज के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालत कोई कार्यवाही करे।कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि इलाके में शांति और सद्भाव बना रहे. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने और इसे नहीं खोले जाने का भी निर्देश दिया है.

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कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे।19 नवंबर को संभल कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिविजन ने मस्जिद सर्वे का ऑर्डर पास किया था. 24 नवंबर को जब सर्वे करने टीम जामा मस्जिद पहुंची तो इलाके के लोगों और पुलिस में झड़प हो गई और हिंसा फैल गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी।मामले की सुनवाई की शुरुआत में संभल जामा मस्जिद कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट हुफेजा अहमदी ने निचली अदालत के आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी. इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा. केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे. मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले. यह जिला कोर्ट या हाईकोर्ट कुछ भी हो सकता है।

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