उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार दे रही है 10 लाख रूपये तक का लोन,नए रोजगार शुरू करने के लिए आप भी कर सकते हैं आवेदन

 उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार दे रही है 10 लाख रूपये तक का लोन,नए रोजगार शुरू करने के लिए आप भी कर सकते हैं आवेदन
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नीतीश सरकार की उद्यमी योजना के तहत आप भी कुछ करना चाहते हैं तो फिर देर मत करें. राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023-24 के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि की घोषणा कर दी गई है. 15 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.bihar.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी ली जा सकती है.मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना अनिवार्य है. इसके अलावा मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिससे जन्मतिथि सत्यापन हो सके उसे ऑनलाइन देना अनिवार्य है. साथ ही संगठन का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, महिलाओं के लिए पिता के नाम से जाति होना अनिवार्य है।

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इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तत्काल में खींची गई पासपोर्ट साइज की तस्वीर, हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम साइज 120 केबी), बैंक स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि का साक्ष्य हो, यह देना होगा.वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का चयन कैटेगरी ABC के रूप में किया जाएगा. A कैटेगरी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा. B कैटेगरी में चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य क्षेत्र में 24 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा. C कैटेगरी में बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में मात्र वस्त्र और चर्म उद्योग के लिए पांच परियोजनाओं के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा.बता दें कि राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 10 लाख रुपये का लोन देती है. इसमें चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है. इस दस लाख रुपये की राशि में पांच लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होता है. इसे सात वर्षों में चुकाना है. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत अति पिछड़ा के पुरुष महिला आवेदन करने के योग्य होंगे. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत केवल सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. दिव्यांग आवेदक के लिए सभी वर्गों में 0.3% की विशेष छूट दी गई है।

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