सिविल जज बनने के लिए पहले करना होगा 3 साल प्रैक्टिस,न्यायिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

न्यायिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते सिविल जजों की भर्ती के लिए तीन साल की प्रैक्टिस का नियम बहाल कर दिया. वहीं लॉ ग्रेजुएट की सीधी भर्ती का नियम रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त बहाल कर दी है कि न्यायिक सेवा में प्रवेश स्तर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के लिए वकील के रूप में न्यूनतम तीन साल का अभ्यास आवश्यक है. अभ्यास की अवधि प्रोविजनल नामांकन की तारीख से मानी जा सकती है. हालांकि, उक्त शर्त आज से पहले उच्च न्यायालयों द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी. यह शर्त केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगी।CJI बी आर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद के चंद्रन की बेंच ने अहम फैसला दिया है. जस्टिस गवई ने कहा कि नए लॉ स्नातकों की नियुक्ति से कई समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसा कि हाईकोर्ट के हलफनामों से पता चलता है.

हम हाईकोर्ट के साथ इस बात पर सहमत हैं कि न्यूनतम प्रैक्टिस की आवश्यकता है. यह तभी संभव है जब प्रत्याशी को न्यायालय के साथ काम करने का अनुभव हो।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला सुनाया कि सिविल जज की नियुक्ति के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य है या नहीं. अदालत का ये फैसला न्यायिक भर्ती और देश भर में हजारों लॉ ग्रेजुएट्स के लिए अहम है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों में संशोधन करेंगी कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए उपस्थित होने वाले किसी भी उम्मीदवार के पास न्यूनतम 3 साल का अभ्यास होना चाहिए. इसे बार में 10 वर्ष का अनुभव वाले वकील द्वारा प्रमाणित और समर्थित किया जाना चाहिए. जजों के विधि लिपिक के रूप में अनुभव को भी इस संबंध में गिना जाएगा. अदालत में अगुवाई करने से पहले उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा. ऐसी सभी भर्ती प्रक्रियाएं जो इस मामले के लंबित रहने के कारण स्थगित रखी गई थीं, अब अधिसूचित संशोधित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगी।