तमिलनाडु सरकार को सौंपा गया पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जब्त संपत्ति,सोने और हीरे से भरा हुआ था खजाना

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जब्त संपत्ति और कीमती सामान शनिवार को अदालत के आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार को सौंप दिए गए. आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता से सभी कीमती सामान जब्त किए गए. सोने के आभूषण, हीरे के सामान और संपत्ति के दस्तावेजों को बड़े-बड़े बक्सों में भरकर तमिलनाडु के सतर्कता विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया. तमिलनाडु सरकार की संयुक्त सचिव ऐनी मैरी स्वर्णा ने ये सामान प्राप्त किए.बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को दोषी ठहराया था. इस निर्णय को अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा.जयललिता के बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण, जो बेंगलुरु की एक विशेष अदालत के पास थे, अब तमिलनाडु सरकार को लौटा दिए गए हैं.विशेष अदालत के न्यायाधीश एचए मोहन ने शनिवार को एक आदेश जारी कर जयललिता की कई वस्तुएं तमिलनाडु को सौंपने का आदेश दिया, जिनमें एक सोने का डब्बा, एक सोने का मुकुट, घड़ियां और एक सोने की तलवार शामिल हैं.इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि हजारों करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को नीलाम किया जाए या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए. शनिवार तमिलनाडु से पहुंचे गृह विभाग के अधिकारियों ने कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच जयललिता के आभूषण तमिलनाडु पहुंचाए.सौंपी गईं जयजलिता की ये संपत्तियांकर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई संपत्तियों में दस हजार साड़ियां, 750 प्रकार के जूते, 27 किलोग्राम सोना, हीरे के आभूषण, रत्न, 1,672 एकड़ कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज, 601 किलोग्राम चांदी की वस्तुएं, आवास से संबंधित दस्तावेज और 8,376 किताबें शामिल हैं.इन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच छह बक्सों में भरकर न्यायाधीश एच.एन. मोहन की मौजूदगी में उन्हें अधिकारियों को सौंप दिया गया. इनके साथ 2,20,384 रुपये के पुराने नोट, 10.18 करोड़ रुपये के बैंक सावधि जमा और जयललिता द्वारा इस्तेमाल की गई लक्जरी बस की नीलामी के लिए नोटिस जारी किया गया है.

अदालत ने सुझाव दिया है कि तमिलनाडु के चेन्नई, तंजावुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, तिरुवरुर और थूथुकुडी में 1526 एकड़ जमीन को नीलामी के बजाय सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित किया जाए.कोर्ट ने दिए हैं ये निर्देशसोने के आभूषणों को आरबीआई को बेचकर प्राप्त धनराशि को लोगों के हित में उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं. जस्टिस एचए मोहन ने कहा है कि नीलामी से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल ग्रामीण बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया जाना चाहिए. ऐसा करने से संविधान निर्माताओं की इच्छा पूरी होगी और सत्ता में बैठे लोगों को संदेश जाएगा कि वे ऐसे काम न करें.बता दें कि शशिकला सहित अपराधियों से 20 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार को मुकदमा शुल्क के रूप में कुल 13 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. अदालत ने दोषियों से वसूले गए जुर्माने की राशि से मुकदमे की फीस का भुगतान किया तथा शेष 7 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार को सौंप दिए. इस प्रकार, लगभग 30 वर्षों के बाद, हजारों करोड़ रुपये की भूमि और कीमती सामान तमिलनाडु सरकार के हाथ में आ गया है.