राष्ट्रपति मुर्मू ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी,लैंड फॉर जॉब मामले में बढ़ी परेशानी

लैंड फॉर जॉब केस में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीसी की धारा 197(1) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218) के तहत केस चलाने की अनुमति दी है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते (2004-2009) रेलवे की ग्रुप डी की नौकरियों के बदले जमीनें ली. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की है और संघीय जांच एजेंसी ने पिछले साल अगस्त में 76 वर्षीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

इससे पहले जनवरी 2024 में ईडी ने लालू प्रसाद के परिवार के एक कथित सहयोगी अमित कत्याल और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, सांसद बेटी मीसा भारती, दूसरी बेटी हेमा यादव और दो संबद्ध कंपनियां – ए के इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. दिल्ली की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने इन दोनों आरोप पत्रों (अभियोजन पक्ष की शिकायतों) का संज्ञान लिया है।यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी के बाद सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री प्रसाद ने 2004-2009 के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के स्थानापन्नों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया था।