आने वाले दिनों में बदलेगा महाराष्ट्र का सीएम: संजय राउत

 आने वाले दिनों में बदलेगा महाराष्ट्र का सीएम: संजय राउत
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संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है, उसकी जरूरत नहीं थी. उनके पास पूरा बहुमत था. 170 तक उनका आंकड़ा भी हो गया था. फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेताओं और कुछ विधायकों को उनके सामने लाकर शिंदे गुट के सामने चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि इस तरह से शिंदे गुट का पावर खत्म कर दिया गया है. आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है. वही दूसरी तरफ बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है. इस बैठक में सभी विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है. बैठक में शामिल होने के लिए सहयोगी निर्दलीय विधायकों को भी न्योता दिया गया है. maharashtra political dramaदूसरी ओर, उद्धव ठाकरे भी मातोश्री में शिवसेना के पूर्व विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं. वही बता दें कि महाराष्ट्र में बुधवार का दिन बहुत अहम रहने वाला है. दरअसल, आज शक्ति परीक्षण का दिन है. महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने 11 बजे विधायकों की बैठक बुलाई है. जहां अजित पवार दिन में बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दोपहर एक बजे चाचा शरद पवार एनसीपी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग करने वाले हैं. दरअसल, इन बैठकों का मकसद है कि दिखाया जा सके कि किसके साथ कितने विधायक खड़े हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मातोश्री में शिवसेना के पूर्व विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं. वही दुसरी तरफ आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र में अगले 3 से 5 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा. एनसीपी गुट के कुछ विधायकों ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है. sharad pawar and ajit pawarखुद अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है. ऐसे में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगी. दरअसल आपको जानकारी देते चले कि एनसीपी के दोनों ही गुट आज बैठक में आने वाले सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों से हस्ताक्षर कराएंगे. इसके अलावा बैठक की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जाएगी. दरअसल, ये काम इसलिए करवाया जा रहा है, ताकि विष्य में कोर्ट के रास्ते पार्टी पर दावे की लड़ाई अगर चुनाव आयोग पहुंचेगी, तो दोनों ही गुटों को बैठक में शामिल होने वालों की हस्ताक्षरित सूची, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ चुनाव आयोग में अपने अपने समर्थन में सबूत के तौर पर जमा किए जा सकें. उस समय चुनाव आयोग एनसीपी के संविधान के मुताबिक और राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक फैसला करेगा.

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