नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू यादव को लगा बड़ा झटका,राउस एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दिया आरोप

 नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू यादव को लगा बड़ा झटका,राउस एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दिया आरोप
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लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दीये है. आरोप तय करने के लिए आज सुनवाई हुई. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह फैसला सुनाया. इससे पहले 19 दिसंबर, 2025 को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों से संबंधित वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा था.सीबीआई ने कहा था कि इस मामले में 103 आरोपी हैं, जिसमें से पांच की मौत हो चुकी है. इससे पहले कोर्ट आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर दो बार फैसला टाल चुका है. 4 दिसंबर और 10 नवंबर, 2025 को कोर्ट किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका है. इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले की आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी.प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज दिनेश भट्ट ने 19 दिसंबर 2025 को राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई, 2025 को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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7 अक्टूबर, 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी, 2025 को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग हुआ है. कोर्ट ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के साथ 13(2) के तहत भी चलेगा मुकदमा. इस मामले में कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया. चार्जशीट के मुताबिक इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले।

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