कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में झारखंड HC ने फैसला रखा सुरक्षित
कांग्रेस नेता एंव पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. वही बता दे की आज जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई है। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. दरअसल आपको बता दें कि 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा में राहुल गांधी द्वारा भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था.ऐसे में बता दे कि झारखंड हाईकोर्ट ने वकीलों की दलील को सुनते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया है।बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मुकदमे चल रहे हैं. नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था. इस पर चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. फिलहाल हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं.