जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई आज,4 मई को गणना पर लगी थी रोक

पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 4 मई को हाईकोट न तत्काल प्रभाव से जातीय गणना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है, उसे नष्ट नहीं किया जाए। हाईकोर्ट की रोक के बाद मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिहार सरकार जातीय गणना को लेकर अपने दलीलें पेश करेगी। गणना का 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। तब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, बिहार में जातीय गणना पर जल्द सुनवाई की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 3 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी। वही बता दें कि बिहार में 7 जनवरी 2023 से जाति और आर्थिक गणना शुरू की गई थी।
पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला। दूसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। इसके पहले चरण में मकान की गिनती हुई। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक गणना की गई। इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई थी, जो घर-घर जाकर डेटा जुटा रहे थे।