हरियाणा: गुरमीत राम रहीम को दी गई 30 दिन की पैरोल अबतक 6 बार मिल चुका है पैरोल

हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में रेप और हत्या के मामलों में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल दी गई है. वही आपको बताते चलें कि रेप और मर्डर के संगीन मामले में सजायाफ्ता मुजरिम गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल मिल चुकी है. अभी भी रेपिस्ट बाबा पैरोल पर जेल से बाहर है. वो अपना म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर रहा है. आश्रम में भक्तों को प्रवचन दे रहा है. देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा कि किसी सजायाफ्ता मुजरिम को एक सूबे की सरकार बार-बार पैरोल दे रही है. उसके कार्यक्रमों में सत्ताधारी दल और सरकार के लोग शामिल हो रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि किस आधार पर मुजरिम को पैरोल दी गई? किसी कैदी को कितनी बार पैरोल दी जा सकती है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं. वही आपको मालूम हो कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल अपने पैरोल से जुड़े कानून में भी तब्दीली की है. ऐसे में सवाल ये भी उठाए जाने लगे हैं कि कहीं सरकार ने जानबूझ कर राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए तो अपने कानून में तब्दीली नहीं की?
वही आपको जानकारी देते चले कि पैरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया. जिसका नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को जारी किया गया. इसके बाद से राम रहीम को जल्दी-जल्दी पैरोल मिलने लगी है।