नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत,सक्षमता परीक्षा को लेकर बोला पटना हाईकोर्ट,नहीं जाएगी आपलोग की नौकरी
बिहार के करीब 3.50 लाख नियोजित शिक्षकों को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है. नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है. सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के मन में कई तरह के सवाल थे कि क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? फेल होने पर क्या होगा? इस पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी.पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब मंगलवार (02 अप्रैल) को पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. साथ ही जिस नियमावली के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था उसे भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. आदेश में कहा है कि अब प्राधिकार भी बने रहेंगे.उधर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है. सक्षमता परीक्षा के फैसले के बाद से नियोजित शिक्षकों में नाराजगी झलक रही थी. कई शिक्षकों ने तो आरोप लगाया था कि उन्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है. बता दें कि अभी हाल ही में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी. इसका परिणाम भी आ गया है. कई शिक्षक फेल हुए हैं. ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला उन्हें बड़ी राहत देने वाला है.गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की तरह राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था. इस परीक्षा को पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता. परीक्षा के लिए पहले तीन बार मौका दिया गया था. विरोध के बाद संख्या बढ़ाकर पांच कर दिया गया था. इसके बाद नियोजित शिक्षक हाईकोर्ट पहुंच गए. अब उनके पक्ष में फैसला आया है।