दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम परिवार को नहीं मिली राहत,सजा रहेगी बरकरार

 दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम परिवार को नहीं मिली राहत,सजा रहेगी बरकरार
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इस सजा के खिलाफ आजम खान की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज किया है. सेशन कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आजम खान परिवार के लिए मुश्किलें बरकरार हैं. एमपी एमएलए कोर्ट के सजा के फैसले विरुद्ध सेशन कोर्ट में आजम खान के अधिवक्ताओं ने अपील की थी. अब सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है.दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्लाह आजम समेत आजम खान और ताजीन फातिमा आरोपी हैं. आजम खान सीतापुर जेल, अब्दुल्लाह आजम हरदोई और ताजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं. बता दें कि रामपुर की एक अदालत ने सपा नेता आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को दो जन्म प्रमाणपत्र के 2019 के मामले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी।

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रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने साल 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था. वहीं सपा नेता आजम खान और उनके पर‍िवार को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सपा नेता भाजपा पर निशाना साधते दिखे थे. सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर कहा था कि आजम खान के ऊपर दूसरे धर्म का होने के कारण अन्याय हो रहा है. अखिलेश ने कहा था कि यह सब साजिश के तहत हो रहा है और बाहर से खास अधिकारी बुलाए गए हैं।

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