अनंत सिंह को अब उच्च न्यायालय का खटखटाना होगा दरवाजा,जमानत याचिका को आज कोर्ट ने की खारिज

 अनंत सिंह को अब उच्च न्यायालय का खटखटाना होगा दरवाजा,जमानत याचिका को आज कोर्ट ने की खारिज
Sharing Is Caring:

पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है. पटना के सेशन कोर्ट ने पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. शनिवार को दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती. अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा. दरअसल अनंत सिंह मोकामा फायरिंग मामले में जेल में बंद हैं. इससे पहले मोकामा गोलीकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भी अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों को निराशा हुई थी.

1000478449

अब सेशन कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद बाहुबली नेता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, अब उन्हें रिहा होने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. बता दें कि 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू के बीच गोलीबारी हुई थी. इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग हुई थी. घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. गोलीबारी की घटना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था.उसके बाद पूर्व विधायक 24 जनवरी से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं. इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनका एक समर्थक भी जेल में है. सोनू-मोनू गिरोह का सरगना सोनू सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि मोनू अभी भी फरार है.

Comments
Sharing Is Caring:

Related post