सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला,आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए

दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर डॉग लवर्स की बड़ी जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े गए आवारा कुत्तों को टीका लगातर वापस उसी इलाके में छोड़ने का आदेश दिया है, जहां से उनको पकड़ा गया था. बता दें कि यह फैसला तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने डॉग लवर्स के हित में यह फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने वाले अपने ही आदेश में संशोधन किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों को सख्ती से लागू करने का आदेश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है. ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को सार्वजनिक रूप से भोजन कराने की अनुमति नहीं है.

आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगेसुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कुत्तों को कृमिनाशक दवा दी जाएगी.और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस भेज दिया जाएगा, जहां से उनको पकड़ा गया था.अदालत ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखने के आदेश पर रोक लगा दी है. आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से ग्रस्त कुत्तों का टीकाकरण करने का आदेश दिया गया है.