10-15 साल पुराने वाहनों को आज से नहीं मिलेगा डीजल और पेट्रोल,जान लीजिए आखिर क्यों?

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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है. अब 15 साल से पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को राजधानी दिल्ली में किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा. आज से पूरे दिल्ली में यह नियम लागू हो गया है.सरकारी आदेश के बाद आज से राजधानी के सभी पेट्रोल पंपों पर इस आदेश का सख्ती से पालन किया जा रहा है. चिराग दिल्ली स्थित इंडियन ऑयल ढींगरा पेट्रोल पंप पर ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट टीम, ट्रैफिक पुलिस और लोकल थाने की पुलिस की मौजूदगी देखी गई।SI धर्मवीर ने आगे बताया, “अगर कोई प्रतिबंधित वाहन पाया जाता है तो उसे तुरंत इंपाउंड किया जा रहा है. पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि ऐसा कोई वाहन दिखे तो तुरंत ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट टीम को सूचित करें.”

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दिल्ली सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक निर्णायक प्रयास माना जा रहा है. ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस और लोकल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है. आने वाले दिनों में इस निर्णय के पर्यावरणीय प्रभावों पर सभी की नजरें होंगी।प्रीत विहार स्थित पेट्रोल पंप पर एनफोर्समेंट टीम की तैनाती की गई है, हालांकि सुबह से अब तक वहां कोई भी प्रतिबंधित वाहन नहीं पहुंचा. अधिकारियों का मानना है कि आम जनता अब जागरूक हो चुकी है और इस आदेश को गंभीरता से ले रही है. दिल्ली सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक प्रयास माना जा रहा है।

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