दिल्ली शराब नीति मामले में अंतिम आरोपी को भी मिली जमानत,सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात

 दिल्ली शराब नीति मामले में अंतिम आरोपी को भी मिली जमानत,सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल को जमानत दे दी. इस आदेश के बाद शराब नीति मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बीआरएस एमएलएस के कविता को कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दी थी।जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि सीबीआई के मामले में करीब 300 गवाह हैं, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसी करना चाहती है और इसके परिणामस्वरूप, मुकदमा जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है।

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पीठ ने कहा कि ढल्ल 500 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद है और उसे और हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होगा।ढल्ल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पीठ के समक्ष दलील दी कि उनके मुवक्किल को छोड़कर सभी सह-आरोपियों को जमानत मिल गई है. इससे पहले, ढल्ल को शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी।सुनवाई के दौरान पीठ ने सीबीआई के वकील से कहा कि वे दोषसिद्धि दर पर ध्यान केंद्रित करें और सफेदपोश अपराधियों को संदेश दिया जाना चाहिए. पीठ ने सीबीआई के वकील से कहा,”आपकी दोषसिद्धि दर…आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. आपको गवाहों की संख्या के बजाय उनकी क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है.”

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